Punjab,पंजाब: चंडीगढ़ के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश Additional Sessions Judge की अदालत ने लुधियाना के मेसर्स पंजाब वूल कॉम्बर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एनके ओसवाल के खिलाफ निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को खारिज कर दिया है। ओसवाल ने 5 मार्च, 2013 के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्हें परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया था और एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्हें मुआवजे के रूप में 1.8 लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया था। निचली अदालत ने ईएसआईसी, चंडीगढ़ की शिकायत पर ओसवाल को दोषी ठहराया था, जिसमें दावा किया गया था कि ओसवाल की कंपनी ने 1 लाख रुपये का चेक (30 अगस्त, 2005 को) दिया था, लेकिन बैंक ने 9 सितंबर, 2005 को "फंड अपर्याप्त" टिप्पणी के साथ इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिका ने कहा कि आरोपी द्वारा एक विशिष्ट बचाव लिया गया था कि उसे चेक अनादर और राशि का भुगतान करने के संबंध में कभी कोई नोटिस नहीं मिला।