Punjab : दो उर्वरक कंपनियों के लाइसेंस रद्द

Update: 2024-07-14 06:23 GMT

पंजाब Punjab पंजाब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग Punjab Agriculture and Farmers Welfare Department ने सहकारी समितियों को घटिया डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की आपूर्ति करने वाली दो उर्वरक कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। जिन फर्मों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, वे हैं मेसर्स मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड और मेसर्स कृष्णा फॉशम प्राइवेट लिमिटेड।

कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां Agriculture Minister Gurmeet Singh Khudian
 ने कहा कि कंपनियों द्वारा मार्कफेड को आपूर्ति किए गए डीएपी स्टॉक से 40 नमूने एकत्र किए गए थे। इनमें से 24 नमूने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार घटिया गुणवत्ता के पाए गए। दो नमूनों के परिणाम अभी भी प्रतीक्षित हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यक कार्रवाई के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है।
खुदियां ने कहा कि कृषि विभाग ने राज्य भर में गुणवत्ता नियंत्रण अभियान शुरू किया है और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 4,700 उर्वरक नमूनों का परीक्षण करने का लक्ष्य रखा है।
कृषि एवं किसान कल्याण निदेशक जसवंत सिंह ने बताया कि गुणवत्ता नियंत्रण अभियान के तहत अब तक उर्वरकों के 1,004 नमूने एकत्रित कर जांच के लिए विभिन्न प्रयोगशालाओं में भेजे गए हैं। कृषि मंत्री ने कृषि निदेशक को निर्देश दिए कि वे किसानों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध करवाने के लिए कृषि आदानों की आपूर्ति की समीक्षा करें। निदेशक ने बताया कि जिलों में लक्ष्य के अनुसार उर्वरकों की सैंपलिंग की जा रही है तथा डीएपी (18:46) और अन्य उर्वरकों की आवक पर नजर रखी जा रही है।


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