Punjab : उच्च न्यायालय ने एकता कपूर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 12 अगस्त तक स्थगित कर दी
पंजाब Punjab : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिक निर्माता एकता कपूर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 12 अगस्त तक स्थगित कर दी। यह याचिका 2013 में नकोदर पुलिस द्वारा उनके एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज किए गए मामले के संबंध में दायर की गई थी। यह मामला न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने सुनवाई 12 अगस्त, 2024 तक स्थगित कर दी।
निर्माता एकता कपूर, उनकी मां शोभा कपूर, धारावाहिक पवित्र रिश्ता के निर्माण में शामिल उनकी टीम के चार सदस्यों और जी टीवी के मालिक पर नकोदर पुलिस ने वाल्मीकि समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में आईपीसी की धारा 295-ए के तहत मामला दर्ज किया था।
भारतीय वाल्मीकि सर्व धर्म समाज की अध्यक्ष और शंकर निवासी रौनी गिल ने पुलिस में शिकायत की थी कि 5 अगस्त 2013 के धारावाहिक में महर्षि वाल्मीकि के बारे में अपमानजनक और आपत्तिजनक बातें कही गई थीं, जिससे समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं। इस मामले में एकता और उनकी मां मेघना अमल के अलावा समीर कुलकर्णी, भावना ठक्कर और जिस अभिनेता ने ये बातें कही थीं, उन्हें भी आरोपी बनाया गया था। जी टीवी के मालिक का नाम लिए बिना उनका भी नाम आरोपियों की सूची में शामिल किया गया था। मामला 16 अगस्त 2013 को दर्ज किया गया था और याचिका 2014 में दायर की गई थी।