पंजाब सरकार ने भंग कर दीं ग्राम पंचायतें

सरकार ने प्रदेश में ग्राम पंचायतें भंग कर दीं।

Update: 2024-02-29 03:54 GMT

पंजाब : सरकार ने प्रदेश में ग्राम पंचायतें भंग कर दीं। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने पिछले साल की गलती से सबक लेते हुए कानूनी परामर्श के बाद निकायों को भंग कर दिया है।

पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 29-ए के तहत पंचायतों को भंग कर दिया गया था। अधिनियम की धारा 15 के तहत, पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल इसकी पहली बैठक की तारीख से शुरू होता है।
इसके अनुसार सभी पंचायतों का कार्यकाल 15 फरवरी को समाप्त हो गया।
ग्राम पंचायतों को भंग करने की अधिसूचना आज जारी कर दी गई. इससे निकायों के चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है, जो लोकसभा चुनाव के बाद कराए जाने की उम्मीद है।
पिछले महीने सरकार ने सभी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों को पंचायतों की पहली बैठकों का ब्योरा देने को कहा था, ताकि इन्हें भंग कर प्रशासक नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके.
सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत अधिकारियों का विवरण भी मांगा गया था, जिन्हें पंचायतों के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
दिलचस्प बात यह है कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल नवंबर 2024 तक है। इनका विघटन बाद में किया जाएगा।


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