Punjab.पंजाब: राज्य सरकार ने सरकारी कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों और अन्य शिक्षण संकाय के लिए सातवें यूजीसी वेतनमान के अनुसार पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधन 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होगा। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। उच्च शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि संशोधित पेंशन से लगभग 500 सेवानिवृत्त शिक्षण पेशेवरों को लाभ होगा, जिनमें 400 पेंशनभोगी और 100 पारिवारिक पेंशनभोगी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस पर लगभग 38.99 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2022 से जनवरी 2025 तक संशोधित पेंशन का बकाया चार त्रैमासिक किश्तों में वितरित किया जाएगा।