Punjab: पूर्व पार्षद पर जबरन वसूली का आरोप, होमगार्ड गिरफ्तार

Update: 2024-06-26 11:33 GMT
Phagwara फगवाड़ा। नकोदर सिटी पुलिस ने जबरन वसूली के आरोप में एक होमगार्ड जवान को गिरफ्तार किया है तथा एक अन्य जवान और उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारी हरिंदर पाल सिंह ने बताया कि गिरफ्तार होमगार्ड की पहचान गांव थमू वाल निवासी रोहित गिल के रूप में हुई है। वह नकोदर सदर थाने में तैनात था तथा नकोदर न्यायिक न्यायालय परिसर में गार्ड की ड्यूटी करता था। जांच अधिकारी ने बताया कि दूसरा आरोपी कपूरथला जेल में तैनात है, जबकि तीसरा आरोपी जैकब हैरन गांव का रहने वाला है।
नकोदर के पूर्व पार्षद भगवान सिंह प्रूथी ने अपनी शिकायत में बताया कि 22 जून को उनके बेटे नवजोत सिंह प्रूथी के फोन नंबर से उन्हें व्हाट्सएप कॉल आई थी, लेकिन किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें बताया कि उनके बेटे को नशीले पदार्थ का सेवन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने सुबह उन्हें बताया था कि वह किसी काम से दखनी गेट जा रहा है। भगवान ने बताया कि कॉल करने वाले ने मामले को निपटाने के लिए उनसे 50 हजार रुपये मांगे। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि इसके बाद उस व्यक्ति ने उसे 50,000 रुपये लेकर मालरी गांव के पास ताज सिटी-2 कॉलोनी पहुंचने को कहा।
प्रूथी ने बताया कि इसके बाद फोन करने वाले ने उसे वहीं रुकने को कहा और कहा कि उसके साथी पैसे लेने के लिए उसके पास पहुंचेंगे। जब दो लोग बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाली मोटरसाइकिल पर आए, तो पहले आरोपी ने उसे फिर से फोन किया और उसे अपनी गाड़ी से उतरकर पैसे उन्हें सौंपने को कहा। हालांकि, जब प्रूथी ने फोन करने वाले से अपने आदमियों को अपनी गाड़ी में भेजने को कहा, तो दोनों मोटरसाइकिल सवार जालंधर की ओर भाग गए।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके बेटे ने उसे बताया कि उसे दखनी गेट से अगवा कर लिया गया, कार में डालकर जालंधर ले जाया गया। बाद में उसे छोड़ दिया गया और शाम 7 बजे आलो वाल गांव के पास छोड़ दिया गया।प्रूथी ने बताया कि वह गिल को जानता है, जो नकोदर कोर्ट में ड्यूटी पर था। उसने आगे बताया कि उसके बेटे ने उसे बताया कि अपहरणकर्ता एक-दूसरे को रोहित, गुरप्रीत और जैकब कहकर बुलाते थे। आरोपियों ने उसके बेटे को धमकी दी कि अगर उसने पुलिस को घटना की सूचना दी तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 386, 342, 506, 511 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है तथा फरार दो लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
Tags:    

Similar News

-->