Punjab: किसानों ने पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना करने के केंद्र के कदम की निंदा की

Update: 2024-11-07 13:48 GMT
Panjab पंजाब। पंजाब के किसान संगठनों ने गुरुवार को पराली जलाने पर जुर्माना बढ़ाने के केंद्र के कदम की कड़ी निंदा की और पूछा कि सरकार पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए उन्हें पराली प्रबंधन मशीनरी क्यों नहीं मुहैया करा रही है।केंद्र ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में खराब होती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर पराली जलाने वाले किसानों के लिए जुर्माना दोगुना कर दिया है। पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले किसानों के लिए जुर्माना 30,000 रुपये तक हो गया है।
इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद बुधवार को प्रकाशित एक अधिसूचना के अनुसार, दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को अब 2,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये का पर्यावरण मुआवजा देना होगा। वहीं, दो से पांच एकड़ के बीच भूमि वाले किसानों पर 5,000 रुपये के बजाय 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्र सरकार के कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान संगठनों ने कहा कि किसान कभी भी पराली को आग नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन आवश्यक मशीनरी के अभाव में उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रदूषण के लिए किसानों को हमेशा क्यों निशाना बनाया जाता है, उन्होंने सरकार से पूछा कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले उद्योगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। पंजाब में 15 सितंबर और 6 नवंबर के दौरान 5,041 खेतों में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 70 प्रतिशत से अधिक की गिरावट है। भारती किसान यूनियन (एकता उग्राहन) के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरीकलां ने किसानों पर जुर्माना बढ़ाने के केंद्र के "किसान विरोधी" कदम की आलोचना की। कोकरीकलां ने कहा, "हम इस फैसले की कड़ी निंदा करते हैं।" उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ऐसी "रणनीति" के जरिए किसानों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, "जिन किसानों के पास फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी है, उन्होंने पराली बिल्कुल नहीं जलाई।"
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