Punjab : मुख्यमंत्री भगवंत मान और मंत्री के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज

Update: 2024-08-01 07:43 GMT

पंजाब Punjab : चंडीगढ़ की एक अदालत ने सांसद सिमरनजीत सिंह मान के बेटे इमान सिंह मान द्वारा पंजाब के सीएम भगवंत मान और मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दिया है। यह मुकदमा सितंबर 2022 में आईपीसी की धारा 499, 500 और 120-बी के तहत दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दोनों नेताओं ने झूठे आरोप लगाए थे कि मान ने मोहाली की माजरी तहसील में 125 एकड़ पंचायती जमीन हड़प ली है। इमान सिंह मान ने कहा कि ऐसा करके नेताओं ने सीधे तौर पर उनकी और उनके पिता की प्रतिष्ठा पर हमला किया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों नेताओं ने छोटी बड़ी नग्गल गांव में झूठे बयान दिए। उन्होंने कहा कि वास्तव में उनके पास उस गांव में केवल पांच बीघा और 14 बिस्वा जमीन है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों नेताओं द्वारा दिया गया बयान लोक सेवकों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट पर आधारित था। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं था, जिससे पता चले कि उन्होंने जानबूझकर शिकायतकर्ता और उसके परिवार को बदनाम करने के लिए उन पर झूठे आरोप लगाए थे। इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 तथा धारा 500 के अंतर्गत अभियुक्त को समन करने का कोई आधार नहीं बनता है।



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