पंजाब में 10 कीटनाशकों के इस्तेमाल पर 2 महीने के लिए प्रतिबंध
पंजाब सरकार ने राज्य में बासमती की फसल पर इसके इस्तेमाल से बचने के लिए 10 कीटनाशकों के इस्तेमाल पर दो महीने के लिए रोक लगा दी है.
बठिंडा : पंजाब सरकार ने राज्य में बासमती की फसल पर इसके इस्तेमाल से बचने के लिए 10 कीटनाशकों के इस्तेमाल पर दो महीने के लिए रोक लगा दी है. इसका उपयोग बासमती चावल के निर्यात में एक बाधा था। पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बासमती चावल को एक्सपायरी के लायक बनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं।
यह कहा गया है कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि इन प्रतिबंधित कीटनाशकों का उपयोग बासमती चावल उत्पादकों के हित में नहीं है। एसीफेट, बुप्रोफेज़िन, क्लोरोपायरीफॉस, मेथैमिडोफोस, प्रोपिकोनाज़ोल, थियामेथोक्सम, प्रोफेनोफोस, आइसोप्रोथियोलेन, कार्बेन्डाजिम ट्राईसाइक्लाज़ोल की बिक्री, स्टॉक और वितरण को चावल, विशेष रूप से बासमती चावल के निर्यात और खपत में संभावित बाधा के रूप में देखा जा रहा था।
धालीवाल ने कहा कि इन कीटनाशकों को पंजाब में साठ दिनों की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है ताकि बिना किसी अवशिष्ट प्रभाव वाले अच्छी गुणवत्ता वाले बासमती चावल का उत्पादन किया जा सके। कृषि मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार इन एग्रोकेमिकल्स के उपयोग के कारण बासमती चावल के दानों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अधिकतम अवशिष्ट स्तर (MRL) से अधिक कीटनाशक अवशेषों का जोखिम है।
धालीवाल ने यह भी खुलासा किया कि पंजाब राइस मिलर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने यह भी बताया है कि उनके द्वारा परीक्षण किए गए कई नमूनों में बासमती चावल में एमआरएल मूल्यों से बहुत अधिक अवशेष मूल्य है। एसोसिएशन ने पंजाब की विरासत बासमती उपज को बचाने के लिए और अन्य देशों में बासमती चावल के परेशानी मुक्त निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए इन कृषि रसायनों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया। मंत्री ने आगे कहा कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) ने वैकल्पिक कृषि रसायनों की सिफारिश की है जो कीटों को नियंत्रित करने के लिए अवशेष प्रभाव में कम हैं।
हालांकि कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इन कीटनाशकों का इतना असर है तो क्यों न इन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए और सिर्फ दो महीने के लिए ही प्रतिबंध क्यों लगाया जाए, किसी भी अन्य फसल पर इसका इस्तेमाल स्थायी रूप से बंद कर देना चाहिए.