Punjab: बैसाखी मेले पर प्रतिबंध , नया आदेश जारी

Update: 2025-04-12 05:56 GMT
Punjabपंजाब: जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। तख्त श्री दमदमा साहिब पर हर साल मनाए जाने वाले बैसाखी मेले के मद्देनजर ये आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार, आम जनता को तलवंडी साबो की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के हथियार जैसे लाइसेंसी हथियार/नंगी तलवारें और किसी भी प्रकार के तेजधार हथियार ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।
आदेश के अनुसार, आम जनता को तलवंडी साबो की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश 15 अप्रैल 2025 तक लागू रहेंगे।
Tags:    

Similar News