Punjab पंजाब: देश में नया साल शुरू हो चुका है, ऐसे में कई त्यौहार भी आएंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। मकर संक्रांति सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मनाई जाती है। इस दिन लोग खूब पतंग उड़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं। आजकल चाइना मांझे का इस्तेमाल बहुत हो रहा है और दुर्घटनाएं भी बहुत बढ़ने लगी हैं। इस बार पंजाब सरकार ने राज्य में इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और सख्त निर्देश जारी किए हैं।
पंजाब में चाइनीज मांझा, सिंथेटिक मटेरियल जिसे मांझा कहते हैं, उस पर राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से सजा का भी प्रावधान है।
आपको बता दें कि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 5 जनवरी यानि आज से पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश जारी किए हैं कि पंजाब राज्य में नायलॉन, प्लास्टिक और किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बनी पतंग उड़ाने वाली डोर और किसी भी सिंथेटिक डोर जिस पर कांच या नुकीला पदार्थ लगा हो, के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
अगर कोई भी व्यक्ति पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उस पर कम से कम 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया जा सकता है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य के लोगों से भी अपील की है कि वे पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज डोर, नायलॉन, सिंथेटिक धागे का प्रयोग न करके सरकार के इस नेक कार्य में सहयोग करें।