Punjab ने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों के 14,000 करोड़ के बकाये के वितरण को मंजूरी दी

Update: 2025-02-13 15:53 GMT
Panjab पंजाब। पंजाब मंत्रिमंडल ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 14,000 करोड़ रुपये के लंबित बकाये के वितरण को मंजूरी दे दी।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पेंशनभोगियों और कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2022 तक संशोधित वेतन और पेंशन और छुट्टी नकदीकरण के बकाया और 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2024 तक महंगाई भत्ते के बकाया को जारी करने को मंजूरी दे दी।
14,000 करोड़ रुपये की यह राशि चरणों में जारी की जाएगी और इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस कदम से तीन लाख सरकारी कर्मचारियों और तीन लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मकान उपलब्ध करवाने के लिए मंत्रिमंडल ने 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित भूमि के अधिकतम उपयोग' की नीति को मंजूरी दी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके अनुसार, विभिन्न कॉलोनियों में बिखरी हुई भूमि का मुद्रीकरण किया जाएगा और ईडब्ल्यूएस के लाभ के लिए धन का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए राज्य भर में 1,500 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने राज्य में 22 नई लोक अदालतें स्थापित करने के लिए पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दी। कराधान विभाग में मानव संसाधनों के समुचित उपयोग द्वारा राज्य में करों की चोरी को रोकने के लिए मंत्रिमंडल ने विभाग में 476 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी। विभाग में निरीक्षकों के पदों के नामकरण को भी हरी झंडी दी गई, क्योंकि अब उन्हें राज्य कराधान अधिकारी के रूप में जाना जाएगा। कैबिनेट ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए नियमों और योग्यताओं में संशोधन को भी हरी झंडी दे दी है। इससे आने वाले दिनों में राज्य भर में 2,000 ऐसे शिक्षकों की भर्ती हो सकेगी।
कैबिनेट ने जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, मोगा और लुधियाना जिलों में विशेष फास्ट-ट्रैक एनआरआई अदालतों की स्थापना को मंजूरी दी।
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