पंजाब: एक विधायक एक पेंशन के लिए एक्ट में संशोधन को मंजूरी, पढ़ें- कैबिनेट के अन्य फैसले
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में कैबिनेट ने 16वीं पंजाब विधान सभा का दूसरा बजट सत्र 24 जून से बुलाने की मंजूरी देने के साथ ही मंगलवार को कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। कैबिनेट ने दी पंजाब स्टेट लेजिसलेचर मेंबर्स (पेंशन और मेडिकल फैसिलटीज रेगुलेशन) एक्ट -1977 की धारा 3(1) में संशोधन करने की मंजूरी दे दी, जिससे पंजाब विधानसभा के विधायकों को एक पेंशन (अलग टर्म की संख्या किए बगैर) नई दर के अनुसार (60,000 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता, जो पंजाब सरकार के पेंशनरों पर लागू होता है) दी जाएगी।
इससे संशोधन से पेंशन की मौजूदा व्यवस्था बदल जाएगी, जिसके तहत पहली टर्म के लिए 15,000 रुपये प्रति माह पेंशन (समेत महंगाई भत्ता) और अगली प्रत्येक टर्म के लिए 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन (समेत महंगाई भत्ता) लागू थी। इस संशोधन के साथ पंजाब सरकार को सालाना लगभग 19.53 करोड़ रुपये की बचत होगी।
पंजाब ग्रामीण विकास (संशोधन) बिल-2022 को मंजूरी
राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने पंजाब ग्रामीण विकास (संशोधन) बिल -2022 विधानसभा के आगामी सत्र में लाने की मंजूरी दे दी है। इससे मंडियों व खरीद केंद्रों तक पहुंच मार्गों का निर्माण या मरम्मत और स्ट्रीट लाइट लगाना, नई मंडियों व खरीद केंद्रों का निर्माण एवं विकास और पुरानी मंडियों, कच्चे फडों, खरीद केंद्रों का विकास, पीने के पानी की सप्लाई की व्यवस्था और मंडियों /खरीद केंद्रों में साफ-सफाई में सुधार, खरीद कामों से जुड़े किसानों और मजदूरों के लिए सुविधाओं से लैस रेस्ट हाऊस /रैन बसेरे /शेड मुहैया कराना शामिल है।
मूंगी खरीद के लिए मार्कफेड को गैप फंडिंग
कैबिनेट ने ग्रीष्म ऋतु की मूंगी की फसल खरीदने के लिए गैप फडिंग के तौर पर मार्कफेड को 66.56 करोड़ रुपये देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने मार्कफेड की तरफ से साल 2022 -23 के लिए ग्रीष्म ऋतु की मूंगी की फसल एमएसपी 7275 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदने की मंजूरी दी है।
रेहड़ी-छोटे दुकानदारों को स्टैंप ड्यूटी से छूट
कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित रेहड़ी व छोटी दुकान वालों को राहत देते हुए पंजाब कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के तहत रेहड़ी व छोटी दुकान वालों के 50 हजार (थर्ड ट्रांच लोन) तक के कर्ज /हाइपोथीकेशन करारनामे पर लगती स्टांप ड्यूटी से छूट दे दी है।
राज्य चयन आयोग के ग्रुप ए सेवा नियमों में संशोधन
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 2016 की एक याचिका पर पारित किए गए आदेश के अनुसार, पंजाब कैबिनेट ने राज्य चयन आयोग के ग्रुप-ए 2014 सेवा नियमों में संशोधन और ग्रुप बी के सेवा नियम बनाने को मंजूरी दे दी है। इससे स्टाफ के सेवा मामलों और पदोन्नति के मसलों को निपटाया जा सकेगा।