Punjab: दोषी ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू

Update: 2024-10-12 09:36 GMT
Punjab,पंजाब: परिवहन विभाग ने आखिरकार उन निजी ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिन्होंने पंजाब मोटर वाहन नियम, 1989 का उल्लंघन करते हुए अपने रूटों को अवैध रूप से बढ़ाया है। 
राज्य परिवहन आयुक्त (STC) द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद पटियाला, जालंधर, फिरोजपुर और बठिंडा के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों (RTA) ने दोषी ट्रांसपोर्टरों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए एसटीसी ने पिछले सप्ताह आरटीए से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी। विभाग के सूत्रों ने बताया कि अवैध रूप से बढ़ाए गए परमिटों को रद्द करने से पहले ट्रांसपोर्टरों को नोटिस जारी करना कानून के तहत अनिवार्य है।
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