Ludhiana.लुधियाना: शहर की पुलिस ने ड्रोन के जरिए सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में एक जौहरी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का संचालन फ्रांस में रहने वाले एक पंजाबी एनआरआई और उसके पाकिस्तान स्थित सहयोगी कर रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 2.25 किलो हेरोइन, 1.05 लाख रुपये की ड्रग मनी, एक आधुनिक ग्लॉक पिस्तौल और एक कार जब्त की है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान गुरदासपुर के विला तेजा गांव के किरतपाल सिंह उर्फ किरत (18), बाऊपुर अफगाना, दोरांगला (गुरदासपुर), सुखदीप सिंह उर्फ सुख (18) और फतेहगढ़ चूड़ियां (गुरदासपुर) के पंकज वर्मा उर्फ बबलू (43) और अजनाला के बल्लारवाल गांव के प्यारा सिंह (40) के रूप में हुई है। करनबीर इस गिरोह का सरगना था। उसने पहले भी 'डुंकी' मार्ग से अमेरिका भागने की कोशिश की थी, लेकिन उसे वापस भारत भेज दिया गया था। इसके बाद वह अवैध ड्रग व्यापार में शामिल हो गया। पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुलिस उपायुक्त हरप्रीत सिंह मांडर और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त विशालजीत सिंह की निगरानी में इस्लामाबाद पुलिस की टीमों ने कबीर पार्क इलाके के पास एक चौकी से संदिग्धों को पकड़ा।
उन्होंने बताया कि मामले में की गई प्रारंभिक जांच से पता चला है कि फ्रांस में रहने वाले चीमा और सिकंदर सिंह वहां से रैकेट चला रहे थे। उनके पाकिस्तान स्थित ड्रग और हथियार तस्करों से संबंध थे, जिन्होंने करणदीप को उनसे मिलवाया था। सिकंदर मूल रूप से गुरदासपुर इलाके का रहने वाला है। वह सोशल मीडिया के जरिए करणदीप के संपर्क में आया था। करणदीप ने पहले 'डुंकी' रूट का इस्तेमाल कर अमेरिका में घुसने की कोशिश की थी। हालांकि, उसे वापस भारत भेज दिया गया था। वापस आने के बाद उसने कथित तौर पर सीमा पार के ड्रग तस्करों से संबंध बनाए और पाकिस्तान से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी शुरू कर दी। हेरोइन की खेप कथित तौर पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए फतेहगढ़ चूड़ियां और गुरदासपुर के बीच सीमावर्ती इलाकों में भेजी जाती थी। भुल्लर ने बताया कि तस्करी का सामान मिलने के बाद वे इसे अमृतसर और अन्य सीमावर्ती इलाकों में बांटते थे। उन्होंने बताया कि उनके पिछले और अगले लिंक का पता लगाने के लिए जांच जारी है। उन्होंने बताया कि जौहरी का काम करने वाले पंकज वर्मा को पहले भी पिंजौर पुलिस ने डकैती के आरोप में गिरफ्तार किया था। किरतपाल सिंह के खिलाफ बटाला में आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है। इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 21 (सी) और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।