Mohali: पंजाब के मोहाली में एनआईए की विशेष अदालत ने ड्रोन से विस्फोटक और हथियारों की तस्करी से जुड़े एक मामले में नौ लोगों को कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला प्रतिबंधित संगठन से जुड़े आतंकवादी गुरमीत सिंह उर्फ ​​बग्गा और रंजीत सिंह उर्फ ​​नीता से जुड़ा था। अदालत ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम ( यूएपीए ), शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी पाया। दोषियों में आकाशदीप सिंह, बलवंत सिंह, बलबीर सिंह, हरभजन सिंह, मान सिंह, शुभदीप सिंह, साजनप्रीत सिंह, गुरदेव सिंह और रोमनदीप सिंह शामिल हैं।
दोषियों में आकाशदीप सिंह, बलवंत सिंह, हरभजन सिंह, बलबीर सिंह, मान सिंह और गुरदेव सिंह को जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं, शुभदीप सिंह, साजनप्रीत सिंह और रोमनदीप सिंह को जुर्माने के साथ 10 साल सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई गई है। एनआईए जांच के अनुसार , आरोपी बड़ी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक, संचार उपकरण और नकली मुद्रा (एफआईसीएन) प्राप्त करने और तस्करी करने में शामिल थे, जिन्हें ड्रोन का उपयोग करके भारत में गिराया गया था। तस्करी की गई वस्तुओं को जर्मनी स्थित आतंकवादी बग्गा और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी नीता द्वारा भेजा गया था और अगस्त और सितंबर 2019 के बीच पंजाब के तरनतारन जिले में निर्दिष्ट स्थानों पर गिराया गया था। जांच से पता चला कि यह ऑपरेशन पंजाब में आतंकवादी हमले करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था , जिसका उद्देश्य डर पैदा करना, राष्ट्रीय सुरक्षा को बाधित करना और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना था। यह सजा सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी तस्करी गतिविधियों पर भारत की कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाती है। (एएनआई)
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