मोहाली में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, पक्षकारों से अवसर का लाभ उठाने का आग्रह

Update: 2025-08-04 12:19 GMT
SAS Nagar, एसएएस नगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल कसाना ने घोषणा की कि 2025 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर को साहिबजादा अजीत सिंह नगर ( मोहाली  ) जिले में आयोजित की जाएगी। एक प्रेस वक्तव्य में कहा गया कि इस पहल का उद्देश्य विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना, न्यायपालिका पर बोझ कम करना तथा त्वरित न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देना है। मोहाली में जिला न्यायालयों तथा खरड़ और डेराबस्सी में उप-मंडल न्यायालयों में विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए समर्पित पीठें स्थापित की जाएंगी । इनमें भूमि अधिग्रहण निष्पादन, स्थायी लोक अदालत में शिकायतें, एमएसीटी दावा याचिकाएं और निष्पादन, पारिवारिक न्यायालय के मामले, यातायात चालान, विद्युत अधिनियम के तहत एफआईआर, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस मामले, वसूली मुकदमे और मुकदमे-पूर्व विवाद शामिल हैं।
न्यायाधीश कसाना ने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने में लोक अदालतों के महत्व पर प्रकाश डाला । उन्होंने बताया कि मुकदमे से पहले के मामले—जो अभी तक औपचारिक रूप से दायर नहीं हुए हैं—भी इस मंच के माध्यम से बिना किसी अदालती शुल्क के सुलझाए जा सकते हैं। लोक अदालत के दौरान आपसी सहमति से निपटाए गए लंबित मामलों में, पूरी अदालती फीस वापस कर दी जाएगी।
व्यक्तियों और संस्थाओं, दोनों को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, उन्होंने वादियों से आगे आकर अपने विवादों को कुशलतापूर्वक और सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की अपील की। उन्होंने विभागों और विधिक सेवा संस्थानों से राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभों के बारे में सक्रिय रूप से जानकारी प्रसारित करने और जागरूकता बढ़ाने का भी आग्रह किया ।
आगामी लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने और न्याय के लिए तीव्र, कम प्रतिकूल मार्ग सुनिश्चित करने के राष्ट्रव्यापी प्रयास का हिस्सा है।
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