Punjab.पंजाब: एक दुर्लभ मामले में, राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग में एक नायब तहसीलदार को कानूनगो के मूल पद पर पदावनत/वापस कर दिया गया है। करमजीत सिंह को कानूनगो के पद पर वापस करने के आदेश पिछले सप्ताह अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-वित्त आयुक्त (राजस्व) अनुराग वर्मा द्वारा जारी किए गए थे। कथित तौर पर यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2019 में राजस्व अधिकारी के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर के संबंध में किया गया था। अदालत में उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। अधिकारी पर 8,000 रुपये रिश्वत लेने का आरोप था।
पिछले साल अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उनसे यह बताने के लिए कहा गया था कि "उन्हें कानूनगो के पद पर वापस क्यों नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनके परिवीक्षा अवधि के दौरान उनका काम और आचरण संतोषजनक नहीं रहा है"। करमजीत सिंह को 2019 में कानूनगो से नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया था। शुरू में, उनकी परिवीक्षा एक वर्ष के लिए थी, लेकिन उनका प्रदर्शन मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। कार्यवाही के दौरान वह व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी नहीं ले पाए। एसीएस वर्मा ने कहा, "इसके द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि करमजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से कानूनगो के उनके मूल पद पर वापस भेजा जाए।"