मोहाली के मेयर की कुर्सी गंवा सकती है नगर निगम, पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी
चंडीगढ़ 16 सितंबर, 2022: नगर निगम मोहाली के मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय विभाग के अपर सचिव ने कल अमरजीत सिंह जीत सिद्धू को पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट, 1976 की धारा 36 (एफ) का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही पंजाब सरकार के विभाग ने जीत सिद्धू से 15 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है
पंजाब सरकार के स्थानीय शासन विभाग द्वारा जारी पत्र में लिखा गया है कि मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू के खिलाफ एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें मेयर अमृतप्रीत कोऑपरेटिव एल/सी सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य और फाइनेंस के चेयरमैन हैं और एसएस नगर की ठेका समिति "अमृतप्रीत कोऑपरेटिव एल/सी।"/सी सोसाइटी लिमिटेड" को करोड़ों रुपये के कार्य आवंटित किए गए हैं।
इसके साथ ही 11 अगस्त को अपर मुख्य सचिव स्थानीय शासन को पत्र प्राप्त हुआ कि अमरजीत सिंह जीती ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए श्रमिक समाज "अमृतप्रीत कोऑपरेटिव एल/सी सोसाइटी लिमिटेड" को करोड़ों के कार्यों के टेंडर दिए।
उल्लेखनीय है कि पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1976 की धारा 36 (एफ) में उल्लंघन के मामले में मेयर को पद से हटाने का प्रावधान है। इसके साथ ही विभाग ने कहा कि 15 दिनों के भीतर जवाब भेजा जाए और मेयर अमरजीत सिंह जीती द्वारा भेजे गए जवाब पर विचार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जब सरकारी कर्मचारी मेयर के कार्यालय में यह नोटिस उन्हें सौंपने गया तो उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया.
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