Punjab पंजाब। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के आप विधायक जसवंत सिंह Jaswant Singh की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत के लिए उनके आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका के जवाब में दायर हलफनामे में कहा, "यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और यह उनके प्रभाव की प्रकृति और सीमा तथा गंदे हाथों से अदालतों का दरवाजा खटखटाने के उनके प्रयास को भी स्पष्ट रूप से उजागर करता है।" ईडी ने सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए शीर्ष अदालत से कहा, "याचिकाकर्ता आज गिरफ्तारी के कारण हिरासत में नहीं है, बल्कि स्वतंत्र रिमांड आदेशों के अनुसार उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।" सिंह की याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने के 24 मई के आदेश को चुनौती दी गई थी, ईडी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी में कोई अवैधता नहीं थी। इसने कहा, "यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि गिरफ्तारी के समय अवैधता बाद में पारित रिमांड आदेशों को अवैध नहीं बनाती है।"
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार Arvind Kumar की अगुवाई वाली अवकाश पीठ ने - जिसने 5 जून को ईडी को शुक्रवार तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था - मामले को सोमवार के लिए पोस्ट कर दिया। आप विधायक का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी और अधिवक्ता निखिल जैन ने किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि आप विधायक को 6 नवंबर, 2023 को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन उन्हें गिरफ्तारी के लिखित आधार दिए गए थे। सीबीआई ने पिछले साल मई में 40 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में जसवंत सिंह से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की थी। सितंबर 2022 में, ईडी ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत उनसे जुड़े कई परिसरों पर छापेमारी की थी। ईडी ने छापेमारी के दौरान कथित तौर पर 32 लाख रुपये नकद, मोबाइल फोन और हार्ड ड्राइव जब्त किए थे। शीर्ष अदालत ने 29 मई को सिंह को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। सिंह को बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़े धन शोधन जांच के सिलसिले में ईडी ने गिरफ्तार किया था।