Punjab.पंजाब: पंजाब चुनाव आयोग ने आगामी ज़िला परिषद (ज़ेडपी) और पंचायत समिति चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के कार्यक्रम की घोषणा की है। ये चुनाव 5 अक्टूबर, 2025 तक होने हैं। मोहाली की उपायुक्त कोमल मित्तल ने कहा कि मतदाता सूचियाँ, जो पहले 3 मार्च, 2025 को प्रकाशित हुई थीं, अब 1 सितंबर, 2025 की अर्हता तिथि के साथ अद्यतन की जाएँगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र मतदाता सूची में शामिल हों। पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 28 के अनुसार, पात्र मतदाताओं की अर्हता तिथि को कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और वे सामान्यतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के निवासी होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा मतदाता सूचियों के प्रदर्शन की मसौदा प्रकाशन तिथि 19 अगस्त है। मसौदा सूचियाँ पंचायत समिति, ज़िला परिषद और एसडीएम कार्यालयों में उपलब्ध होंगी। निवासी 20 अगस्त से 27 अगस्त तक दावे और आपत्तियाँ दर्ज करा सकते हैं और इनका निपटारा 1 सितंबर तक किया जाएगा। मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन की तिथि 3 सितंबर थी। उपायुक्त ने सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों-सह-उप-मंडल मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि वे निर्धारित कार्यक्रम का कड़ाई से पालन करें ताकि जिला परिषदों और पंचायत समितियों के सभी पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करता है।
पंचायत समितियों (पी.एस.) और जिला परिषदों (जेडपी) के आम चुनावों के संचालन के लिए, जिले में प्रस्तावित मतदान क्षेत्रों को सोमवार से प्रदर्शित किया जाएगा। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास) सोनम चौधरी ने आज यहाँ दी। इन प्रस्तावित क्षेत्रों पर आपत्ति रखने वाले या सुझाव प्रस्तुत करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को प्रस्तावित क्षेत्रों के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर - 30 अगस्त, 2025, अपराह्न 3 बजे तक - या तो ईमेल द्वारा - ddpelection@yahoo.in पर - या विनोद कुमार गंगट, उप निदेशक, पंचायत, ग्राउंड फ्लोर, मुख्यालय, विकास भवन, सेक्टर 62, मोहाली (पटियाला डिवीजन) को लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा।
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