Ludhiana: झपटमारी के मामले में दो युवकों को 10 साल सश्रम कारावास

Update: 2024-07-12 12:51 GMT
Ludhiana,लुधियाना: सेशन जज हरप्रीत कौर रंधावा की अदालत ने जालंधर बाईपास के पास वरिंदर नगर Varinder Nagar मोहल्ला निवासी दो युवकों अजय कुमार (28) और भूपिंदर सिंह उर्फ ​​गगन (21) को एक खाट बुनने वाले पर हमला करने, उसे घायल करने और उससे पैसे छीनने के मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के अपराध को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। मौजूदा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और जिस तरह से अपराध किया गया, उस पर विचार करते हुए अदालत ने उनके द्वारा उठाई गई नरमी की दलील को खारिज कर दिया।
पीड़ित आसा राम खाट बुनने वाले के बयान के बाद 3 जनवरी, 2020 को लुधियाना के सलेम टाबरी थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि शाम करीब 5 बजे वह अपना काम खत्म करने के बाद अपनी टीवीएस स्कूटी पर फिल्लौर से जा रहा था। जब उसने पेशाब करने के लिए कद्दियां गांव के पास गाड़ी रोकी, तो आरोपी होंडा एक्टिवा स्कूटर पर आए। उनमें से एक ने उसके दाहिने कंधे के नीचे धारदार हथियार से हमला किया और चिड़ियाघर की ओर भागने से पहले 1,300 रुपये छीन लिए। उसने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लिया और पुलिस को दे दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर संदिग्धों को पकड़ लिया। उन्होंने आरोपियों से छीने गए पैसे भी बरामद कर लिए हैं। यह मामला पुलिस की प्रभावी प्रतिक्रिया और गंभीर अपराधों के लिए न्याय देने की न्यायिक प्रणाली की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
Tags:    

Similar News

-->