Ludhiana.लुधियाना: एडिशनल सेशंस जज डॉ. रजनीश की कोर्ट ने एक महिला और उसके बेटे से जुड़े डबल मर्डर केस में तीन लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। दोषियों की पहचान सतजोत नगर के रहने वाले गोपीचंद उर्फ गोपी, बिहार के बेतिया जिले के जगदीशपुर के रहने वाले अहमद अंसारी और उसकी पत्नी किरण देवी के तौर पर हुई है। कोर्ट ने रवि शाह और उसकी मां नूरजहां की हत्या का दोषी मानते हुए उन्हें उम्रकैद की सज़ा सुनाई। प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, यह केस 20 सितंबर, 2022 को सदर पुलिस स्टेशन में मृतक रवि शाह की पत्नी रुबीना के बयान पर दर्ज किया गया था। शिकायत करने वाली ने कोर्ट को बताया कि उसके पांच बच्चे हैं और वह अपने परिवार के साथ किराए के घर में रह रही है। तीनों आरोपी भी उसी घर में अलग-अलग कमरों में रह रहे थे।
रुबीना ने बताया कि 16 सितंबर, 2022 की रात को वह और उसके पति डिनर के बाद अपने कमरे के बाहर सो रहे थे। देर रात जब उसका पति बाथरूम गया, तो उसने सुना कि कोई झगड़ा कर रहा है। वह मौके पर पहुंची और देखा कि तीनों आरोपी उसके पति से बहस कर रहे हैं। उसने किसी तरह उन्हें शांत किया और अपने पति को वापस ले आई, जिसके बाद वे फिर से सो गए। रात करीब 12:30 बजे, तीनों आरोपी कथित तौर पर हथौड़े लेकर लौटे और उसके पति के सिर पर बार-बार हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर सुनकर शिकायत करने वाली की मां नूरजहां बीच-बचाव करने आईं। आरोपियों ने उन पर भी हथौड़े से हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। दोनों पीड़ितों को लुधियाना के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।