Ludhiana: छह अज्ञात लोगों ने फर्जी पुलिस बनकर व्यक्ति से 16 लाख लूट लिए

Update: 2024-12-24 13:10 GMT

Ludhiana लुधियाना: दिल्ली निवासी एक व्यक्ति के छह अज्ञात साथियों ने कथित तौर पर पुलिस बनकर अमर शहीद सुखदेव थापर इंटर स्टेट बस टर्मिनल के पास एक होटल में शहर के एक निवासी से ₹16 लाख लूट लिए। हमलावरों ने खुद को CIA अधिकारी बताते हुए पीड़ित और उसके दोस्त को बंदूक की नोक पर धमकाया और फिर पैसे लेकर फरार हो गए। पीड़ित अमरजीत सिंह (26 वर्ष) जैन कॉलोनी, राहों रोड निवासी है, जिसे बाद में पता चला कि दिल्ली निवासी अमित कुमार भी इस साजिश में शामिल था, जब वह जालसाजों के साथ भाग गया।

मॉडल टाउन पुलिस ने अमरजीत सिंह की शिकायत के आधार पर अमित कुमार और उसके छह अज्ञात साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अमरजीत ने बताया कि उसका भाई दमनप्रीत सिंह विदेश में बसना चाहता था। वे आपसी संपर्क के जरिए दिल्ली के ट्रैवल एजेंट राज वर्मा से जुड़े। वर्मा ने दमनप्रीत के कनाडा में इमिग्रेशन की व्यवस्था करने के लिए 16 लाख रुपये मांगे, इस शर्त के साथ कि भुगतान तभी किया जाएगा, जब दमनप्रीत फ्लाइट में सवार हो जाएगा। ट्रैवल एजेंट ने दमनप्रीत के लिए वीजा हासिल करने का दावा किया, जो 22 दिसंबर को उड़ान भरने वाला था। 21 दिसंबर को वर्मा ने अमरजीत को बताया कि उसका कर्मचारी अमित कुमार भुगतान लेने लुधियाना जाएगा।

अमरजीत ने बताया कि अमित कुमार बस स्टैंड के पास एक होटल में रुका था। उसे निर्देश दिया गया था कि वह उसे नकदी दिखाए और अपने भाई की फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद ही उसे सौंपे। शिकायतकर्ता ने बताया, "मेरे दोस्त गौरव शर्मा और मैं पैसे लेकर होटल गए और अमित के कमरे में रुके। सुबह करीब साढ़े तीन बजे अमित ने होटल का दरवाजा खोला और छह अज्ञात लोग अंदर घुस आए। खुद को सीआईए अधिकारी बताकर आरोपियों ने कमरे की तलाशी शुरू कर दी। उनमें से एक ने बंदूक तानकर अमरजीत और गौरव को बंधक बना लिया। इसके बाद जालसाज 16 लाख रुपये लेकर भाग गए। अमित कुमार भी उनके साथ भाग गया।"

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) रमनदीप सिंह भुल्लर ने बताया, "शुरू में घटना संदिग्ध लगी, लेकिन प्रारंभिक जांच में पीड़ित के दावों की पुष्टि हुई। ट्रैवल एजेंट के कर्मचारी अमित कुमार और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ट्रैवल एजेंट राज वर्मा की भूमिका की भी जांच की जा रही है।" मॉडल टाउन पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 310 (2) (डकैती), 190 (किसी गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य किसी सामान्य उद्देश्य के लिए किए गए अपराध का दोषी) और 191 (3) (घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करना) तथा आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है।

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