Ludhiana: पत्नी की हत्या के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास

Update: 2024-11-28 13:03 GMT
Ludhiana,लुधियाना: जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरप्रीत कौर रंधावा Sessions Judge Harpreet Kaur Randhawa की अदालत ने झारखंड के मूल निवासी और वर्तमान में आलमगीर में रह रहे मोहम्मद रवानी को अपनी पत्नी शकील बीबी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 11 मई 2020 को गांव ढांडरा निवासी सुखराज सिंह की शिकायत पर डेहलों थाने में दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि 7 मई 2020 को वह अपने खेतों की ओर जा रहा था, तभी उसने कुएं के पास एक महिला का शव पड़ा देखा। उसने घटना की सूचना पुलिस को दी।
पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या उसके अवैध संबंध के शक में की थी। पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर नामजद कर लिया है। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने बेवफाई के शक में अपनी पत्नी की हत्या की थी। यह घटना गहरे पारिवारिक विवादों और आरोपी की मानसिक स्थिति को उजागर करती है। अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया और नरमी बरतने का अनुरोध किया। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त सबूत और गवाह पेश किए, जिससे साबित हुआ कि हत्या आरोपी ने ही की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों की जांच करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपने फैसले में अदालत ने समाज में इसी तरह के अपराधों को रोकने के लिए ऐसे जघन्य अपराधों में सख्त कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया।
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