Ludhiana,लुधियाना: धान की कटाई से पहले प्रशासन ने शुक्रवार को जिले में धान की पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट Additional District Magistrate द्वारा जारी आदेश 1 अक्टूबर से लागू होगा और 30 नवंबर तक लागू रहेगा। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। इसमें कहा गया है, "राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 19 के तहत पहले ही एक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें पूरे राज्य में फसल अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।"