Ludhiana,लुधियाना: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरबंस सिंह लेखी की अदालत ने फतेहगढ़ साहिब निवासी मक्खन राम, Makhan Ram, resident of Fatehgarh Sahib सोमनाथ और सोनू को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला कूम कलां थाने में 25 जनवरी 2016 को हरी खुर्द गांव के सीताराम की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार सीताराम का चचेरा भाई नाथ सिंह, जो अपने ट्रैक्टर-ट्रेलर में रेत बेचकर गुजारा करता था, 24 जनवरी 2016 को घर से निकला था। बाद में उसने अपने दोस्त अमरीक सिंह को फोन करके बताया कि वह अपने ट्रैक्टर के साथ हीरा गांव में है और देर से लौटेगा। '
लेकिन, जब वह वापस नहीं लौटा तो उसके परिजनों ने उसे कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था। हीरा गांव के पास लिंक रोड के पास उसे खोजते समय उन्हें बिना गेट वाले बंद इलाके में ताजा मिट्टी और खून के धब्बे दिखाई दिए। खुदाई करने पर उन्हें नाथ का शव मिला, जिसके सिर पर चोट के निशान थे और उसका ट्रैक्टर गायब था। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में तीनों ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उन्हें मामले में दोषी पाया।