पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2015 कोटकपूरा पुलिस फायरिंग घटना में पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल और चार पुलिसकर्मियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।