कोटकपुरा पुलिस फायरिंग मामला: कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार
ट्रिब्यून समाचार सेवा
फरीदकोट: फरीदकोट की एक अदालत ने अक्टूबर 2015 के कोटकपुरा पुलिस फायरिंग मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, निलंबित आईजीपी परमराज सिंह उमरानंगल और मोगा के पूर्व एसएसपी चरणजीत सिंह शर्मा को अग्रिम जमानत अर्जी का लाभ देने से इनकार कर दिया है.
फरीदकोट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को अग्रिम जमानत का लाभ देने से पहले ही इनकार कर चुकी है.
हालांकि, कोर्ट ने कोटकपूरा पुलिस फायरिंग मामले में एक अन्य मामले (एफआईआर संख्या 192) में सैनी और उमरानंगल को अग्रिम जमानत दे दी है। यह मामला 14 अक्टूबर, 2015 को कोटकपूरा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के तुरंत बाद दर्ज किया गया था।