ED मामले में जसवंत सिंह जमानत पर रिहा

Update: 2024-11-06 13:40 GMT
CHANDIGARH चंडीगढ़। प्रवर्तन निदेशालय के एक मामले में आप विधायक जसवंत सिंह को जमानत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि मामला शुरू होने से सात साल पहले ही वह संबंधित कंपनी के निदेशक नहीं रहे। न्यायमूर्ति महाबीर सिंह सिंधु ने यह टिप्पणी की कि उनकी मिलीभगत "मुकदमे के दौरान बहस का विषय होगी।" जसवंत सिंह पंजाब के अमरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं और उन्हें पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था। मामले में राज्य का रुख यह था कि याचिकाकर्ता पशु चारा के व्यापार में लगी तारा कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीसीएल) की स्थापना के समय से ही निदेशक के रूप में जुड़े हुए थे।
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया था कि टीसीएल द्वारा फर्जी शेयर पूंजी और काल्पनिक टर्नओवर दिखाते हुए 46 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा का लाभ धोखाधड़ी से उठाया गया था। इस राशि का कभी भी इच्छित उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया, बल्कि इसे सहयोगी कंपनियों और अन्य फर्जी कंपनियों के खातों में भेज दिया गया। आगे आरोप लगाया गया कि, "याचिकाकर्ता पूरे बैंक धोखाधड़ी का मुख्य सरगना है, क्योंकि वह टीसीएल द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा के लिए गारंटर था और उसने सरकारी खजाने को 41 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।" याचिकाकर्ता और प्रतिद्वंद्वी दलीलों के लिए वकील हरगुन संधू के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी को सुनने के बाद, न्यायमूर्ति सिंधु ने कहा: "यहां तक ​​कि ईडी द्वारा लिए गए रुख के अनुसार, याचिकाकर्ता 23 मई, 2022 को वर्तमान एफआईआर दर्ज होने से बहुत पहले 21 दिसंबर, 2015 से टीसीएल का निदेशक नहीं रह गया था। इस प्रकार, ऐसे परिदृश्य में, याचिकाकर्ता की मिलीभगत मुकदमे के दौरान एक बहस का विषय होगी।"
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