Jalandhar,जालंधर: ध्वनि प्रदूषण, साइबर अपराध और अनधिकृत गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त स्वप्न शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कई कड़े आदेश जारी किए हैं। ध्वनि प्रदूषण की बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए आयुक्त शर्मा ने कमिश्नरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच आवासीय क्षेत्रों में हॉर्न के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। लाउडस्पीकर सहित ध्वनि प्रणालियों को अब सख्त डेसिबल सीमा का पालन करना होगा, जिसमें अधिकतम 7.5 डीबी (ए) की अनुमति है। सार्वजनिक सीमाओं के पास पटाखे और अन्य शोर पैदा करने वाले उपकरण भी 10 डीबी सीमा के अधीन हैं, कुछ क्षेत्रों में और भी सख्त नियम हैं। आदेश मैरिज पैलेस और होटलों तक विस्तारित हैं, जहां अब ड्रम, हॉर्न और एम्पलीफायरों का उपयोग प्रतिबंधित है। निजी ध्वनि प्रणालियों को भी 5 डीबी (ए) सीमा का पालन करना होगा। उल्लंघन करने वालों के उपकरण जब्त होने का खतरा है।
साइबर अपराध से निपटने और जनहित की रक्षा के लिए उन्होंने आदेश दिया है कि जालंधर में सभी मोबाइल फोन और सिम कार्ड विक्रेताओं sim card vendors को किसी भी बिक्री को पूरा करने से पहले खरीदारों से उचित पहचान पत्र प्राप्त करना होगा। विक्रेताओं को फर्म की मुहर और हस्ताक्षर वाला ‘खरीद प्रमाणपत्र’ प्रदान करना होगा और खरीदार के नाम, जन्म तिथि, पता और आईडी प्रूफ सहित प्रत्येक लेनदेन का विस्तृत रिकॉर्ड रखना होगा। इसके अतिरिक्त, UPI, कार्ड या ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान करने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान भी सत्यापित और प्रलेखित की जानी चाहिए। सुरक्षा उपायों को और कड़ा करते हुए शर्मा ने आदेश दिया है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल, अस्पताल और भीड़भाड़ वाले बाजारों सहित सभी वाहन पार्किंग क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। इन कैमरों में वाहन की नंबर प्लेट और चालक के चेहरे की स्पष्ट तस्वीरें होनी चाहिए। 45 दिनों की फुटेज वाली एक सीडी हर 15 दिन में सुरक्षा शाखा कार्यालय को जमा करनी होगी। मालिक की आईडी और वाहन सहित पार्क किए गए वाहनों का विस्तृत रिकॉर्ड भी बनाए रखना होगा। एक अन्य आदेश में पुलिस कमिश्नर ने सड़कों और फुटपाथों पर अनधिकृत बोर्ड और साइनेज पर प्रतिबंध लगा दिया है। दुकानदारों को फुटपाथ पर या अपनी दुकान की सीमा से बाहर सामान रखने से मना किया गया है। सभी आदेश 13 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेंगे।