Jalandhar: 31 अक्टूबर तक जुर्माने पर छूट के साथ संपत्ति कर का भुगतान करें
Jalandhar.जालंधर: एकमुश्त निपटान (ओटीएस) नीति-2025 के तहत नागरिक-केंद्रित कदम उठाते हुए, सरकार ने बकाया संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की है, जिसमें जुर्माने और ब्याज पर 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। नगर निगम आयुक्त डॉ. अक्षिता गुप्ता ने फगवाड़ा के सभी संपत्ति मालिकों से इस अवसर का लाभ उठाने और शहर के विकास में अपना योगदान देने की अपील की है।
डॉ. गुप्ता ने बताया कि स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन संपत्ति मालिकों ने 31 अगस्त तक अपनी मूल बकाया कर राशि का पूरा भुगतान कर दिया है, उन्हें जुर्माने और ब्याज पर पूरी छूट मिलेगी। 1 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच भुगतान करने वालों को जुर्माने और ब्याज पर 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। हालाँकि, 31 अक्टूबर के बाद, मौजूदा कानूनों के अनुसार पूरा जुर्माना और ब्याज लागू होगा।