Jalandhar: धन शोधन के लिए ड्रग माफिया राजा कंडोला को 9 साल की जेल की सजा सुनाई

Update: 2024-08-13 10:23 GMT
Jalandhar,जालंधर: अधिकारियों ने बताया कि यहां एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मंगलवार को पंजाब के ड्रग डीलर रंजीत सिंह कंडोला और उनकी पत्नी को मादक पदार्थ मामले में धन शोधन के आरोप में दोषी ठहराया। उन्होंने बताया कि कंडोला, जिन्हें राजा कंडोला के नाम से भी जाना जाता है, को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत नौ साल की जेल की सजा सुनाई गई है, जबकि उनकी पत्नी राजवंत कौर को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
धन शोधन का यह मामला पंजाब पुलिस की एक शिकायत से जुड़ा है, जो जून 2012 में एक सिंडिकेट से 200 करोड़ रुपये की मादक दवाओं की जब्ती के बाद दर्ज की गई थी, जिसे कंडोला और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित किया जा रहा था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहले आरोप लगाया था कि कंडोला मेथमफेटामाइन और इफेड्रिन से 'आइस' (एक पार्टी ड्रग) बनाने का रैकेट चला रहा था और अपने अवैध सिंडिकेट व्यवसाय के तहत पाकिस्तान सीमा पार से हेरोइन की आपूर्ति कर रहा था। पुलिस जांच, जिस पर एजेंसी ने धन शोधन का मामला तैयार करने के लिए भरोसा किया था, में पाया गया कि कंडोला कथित तौर पर पंजाब, दिल्ली और देश के अन्य बड़े शहरों में विभिन्न स्थानों पर मादक पदार्थ की आपूर्ति कर रहा था।
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