Jalandhar.जालंधर: कपूरथला पुलिस ने एक व्यक्ति को विदेश भेजने के झूठे वादे करके कथित धोखाधड़ी के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट, 2014 की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला कपूरथला के पास तलवंडी चौधरीयां के रहने वाले नछत्तर सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार, आरोपी - राज कुमार उर्फ राजू, और उसकी पत्नी परमिंदर कौर, जो तलवंडी चौधरीयां के रहने वाले हैं - ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को धोखा देने के लिए मिलकर काम किया।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे अमेरिका भेजने का भरोसा दिलाया और इस बहाने उससे 4,62,000 रुपये ले लिए। यह भी आरोप है कि पैसे लेने के बावजूद, आरोपियों ने न तो विदेश यात्रा का इंतज़ाम किया और न ही शिकायतकर्ता का पासपोर्ट और पैसे वापस किए, जिससे उन्होंने धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात किया। मामले की जांच के बाद, आरोप सही पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ औपचारिक मामला दर्ज किया। अधिकारियों ने बताया कि कथित धोखाधड़ी की पूरी जानकारी का पता लगाने और कानून के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए आगे की जांच जारी है।