Jalandhar.जालंधर: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चक्कोवाल की सीनियर मेडिकल अफसर डॉ. मनप्रीत कौर के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मियों ने नसराला में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के चालान काटे। स्वास्थ्य निरीक्षक कश्मीरी लाल ने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट या बीड़ी पीता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करना भी कानूनन प्रतिबंधित है। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बेचना भी कानूनन अपराध है। इसके अलावा धूम्रपान से सांस संबंधी बीमारियां और फेफड़ों के कैंसर का खतरा रहता है। इस अवसर पर विपिन कुमार, कुलदीप कुमार, अमित शर्मा, लेहंबर सिंह और हरविंदर सिंह मौजूद थे।