पंजाब की नई ट्रांसपोर्ट नीति में कलेश, हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किए ये आदेश
बड़ी खबर

चंडीगढ़। पंजाब सरकार की ओर से 23 अगस्त को जारी नई ट्रांसपोर्ट एंड लेबर पॉलिसी के खिलाफ कई और जिलों के ठेकेदारों ने भी पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का रुख कर लिया है।
सोमवार को हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को 31 अगस्त वाली याचिका के साथ क्लब कर दिया है और उन्हें आदेशों को बरकरार रखते हुए सरकार को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पंजाब सरकार के प्रिंसीपल सैक्रेटरी, खाद्य व आपूर्ति विभाग के निदेशक सहित स्टेट कंज्यूमर अफेयर कमेटी के सचिव व संबंधित जिलों की याचिकाओं पर डी.सी. को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।