NHAI परियोजनाओं को लेकर हाईकोर्ट ने डीसी, SSP को तलब किया

Update: 2025-03-29 07:32 GMT
Punjab.पंजाब: पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में देरी को गंभीरता से लेते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सभी जिला कलेक्टरों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) और संबंधित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के क्षेत्रीय निदेशक को 4 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। उन्हें भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और भूमि पर अतिक्रमण मुक्त कब्जे के संबंध में पिछले आदेशों के अनुपालन का विवरण देते हुए हलफनामा प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी की पीठ ने राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ एनएचएआई द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।
पीठ ने मामले को तत्काल सूची में डालने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि लगातार लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने पहले अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण में बाधाओं को दूर करने, भूमि मालिकों को मुआवजा भुगतान में तेजी लाने और निर्बाध निर्माण की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। इन निर्देशों के बावजूद, देरी जारी रही, जिससे उच्च न्यायालय को जिम्मेदार शीर्ष अधिकारियों को तलब करना पड़ा। अदालत ने आदेश दिया, "सभी जिला कलेक्टरों, एसएसपी और संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों को अपने-अपने हलफनामों के साथ इस अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।" मामले की सुनवाई अब 4 अप्रैल को होगी।
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