हाईकोर्ट ने गायक एमी विर्क को तलब करने पर रोक लगाई

Update: 2025-07-22 09:59 GMT
Punjab पंजाब : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने गायक अमनिंदरपाल सिंह उर्फ एमी विर्क को मोहाली की एक अदालत द्वारा कॉपीराइट मामले में जारी समन आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा की उच्च न्यायालय की पीठ ने गायक की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), एसएएस नगर के 14 फरवरी के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें गायक को कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 63 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए समन किया गया था।
यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने से पहले, शिकायतकर्ता के साक्ष्य रिकॉर्ड पर पेश किए जाने आवश्यक थे, जो इस मामले में नहीं किया गया। उनके वकील हरलव सिंह राजपूत ने अदालत को बताया कि केवल शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर आपराधिक कानून लागू नहीं किया जा सकता।
वकीलों के अनुसार, यह विवाद एमी विर्क के एक गीत "दर्शन" को लेकर है। मोहाली की एक अदालत में निर्मल सिंह ग्रेवाल नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने यह गाना 2021 में अरशद अली और एक अन्य गायक सुख-ई के लिए लिखा था। लेकिन बाद में अली ने कथित तौर पर इसे विर्क को बेच दिया। इसलिए, यह कॉपीराइट अधिनियम का उल्लंघन है। वकीलों ने बताया कि अली और सुख-ई ने भी इन कार्यवाहियों को चुनौती दी है।
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