Uranium संदूषण की व्यापक पुनः जांच का आदेश हाईकोर्ट ने दिया

Update: 2024-08-24 09:33 GMT
Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पिछले परीक्षण मानकों में विसंगतियों के बाद पंजाब के दोआबा और माझा क्षेत्रों में यूरेनियम संदूषण के लिए पानी के नमूनों की व्यापक पुनः जांच का आदेश दिया है।न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पानी की जांच विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अद्यतन मानकों के अनुसार पुनः की जानी आवश्यक है।मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ द्वारा दिया गया निर्देश महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों क्षेत्रों में परीक्षण के लिए रखे गए कुछ नमूनों में "यूरेनियम के अंश पाए गए थे"।
वर्ष 2010 में भारत संघ और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ बृजेंद्र सिंह लूंबा द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए, खंडपीठ ने वरिष्ठ वकील और न्यायमित्र रूपिंदर एस. खोसला से हरियाणा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन दायर करने को कहा, ताकि इन क्षेत्रों में भी नमूनों की जांच की जा सके।
सुनवाई के दौरान पीठ ने गुरु हरगोबिंद थर्मल प्लांट के मुख्य अभियंता की ओर से दायर हलफनामे पर गौर किया, जिसमें कहा गया था कि दोआबा और माझा क्षेत्रों के होशियारपुर, जालंधर, अमृतसर और तरनतारन जैसे जिलों में जांचे गए 4406 नमूनों में से 11 नमूने "संक्रमित" पाए गए। ये परीक्षण परमाणु ऊर्जा नियामक निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त "60 पार्ट प्रति बिलियन (पीपीबी)" के मानकों पर आधारित थे।
पंजाब के स्थानीय सरकार विभाग की एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि दोआबा और माझा क्षेत्रों में जांचे गए 269 नमूनों में से तीन नमूने "यूरेनियम के अंशों से संक्रमित" पाए गए। परीक्षण के लिए लागू मानक 30 ug/l था।दोनों रिपोर्टों पर गौर करते हुए पीठ ने जोर देकर कहा कि डब्ल्यूएचओ ने जाहिर तौर पर पानी में यूरेनियम की मात्रा के परीक्षण के मानकों को 30 ug/l पर फिर से तय किया है, जबकि पहले 4406 नमूनों के परीक्षण के लिए 60 µg/l-मानक का इस्तेमाल किया गया था।
पीठ ने आदेश दिया कि डब्ल्यूएचओ द्वारा सुझाए गए मौजूदा मानकों यानी 30 यूजी/एल के आधार पर परीक्षण फिर से किए जाने चाहिए। पंजाब राज्य द्वारा दोआबा और माझा क्षेत्रों में नमूने एकत्र करने और उनका परीक्षण करने का नया अभ्यास फिर से किया जाना चाहिए। मामले को न्यायिक जांच के दायरे में लाए जाने के नौ साल बीत जाने के बावजूद मालवा क्षेत्र में यूरेनियम मुक्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम न उठाने के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए, उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2019 में न केवल प्रमुख सचिवों की समिति के गठन का निर्देश दिया था, बल्कि स्वच्छ पेयजल का प्रावधान भी किया था। यूरेनियम को निष्क्रिय करने की संभावना तलाशने के लिए भारत संघ और पंजाब सरकार को भी निर्देश जारी किए गए थे। एडवोकेट लूंबा अन्य बातों के अलावा पानी में यूरेनियम के रिसाव के कारण बठिंडा, फरीदकोट और लुधियाना के गांवों में प्रभावित लोगों और बच्चों के लिए राहत और रिसाव के स्रोत का पता लगाने की मांग कर रहे थे।
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