हाईकोर्ट ने पठानकोट, गुरदासपुर और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में सभी तरह के खनन पर लगाई रोक

अगली सुनवाई पर पंजाब सरकार बताए कि वह अवैध खनन को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है.

Update: 2022-08-29 08:41 GMT

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पठानकोट, गुरदासपुर और सीमावर्ती इलाकों में खनन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने तर्क दिया कि इन जगहों पर किसी भी तरह का खनन देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। हाईकोर्ट का कहना है कि पंजाब सरकार को बताना होगा कि पंजाब भी देश का हिस्सा है और अवैध खनन देश के लिए खतरा है।

पंजाब सरकार के जवाब के बारे में हाईकोर्ट का कहना है कि इसमें एक भी शब्द नहीं है जो बता सके कि अवैध खनन को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है. हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से अगली सुनवाई पर जवाब मांगा है कि वह खनन रोकने के लिए क्या कर रही है।
हाईकोर्ट का कहना है कि बीएसएफ ने अपने जवाब में कहा है कि सीमावर्ती इलाके में खनन देश की सुरक्षा के लिए खतरा है. बीएसएफ ने तर्क दिया है कि सीमा क्षेत्र में कोई भी खनन देश के लिए खतरा है क्योंकि ऐसे क्षेत्रों से घुसपैठ जल्दी की जा सकती है और हथियारों की आपूर्ति एक खतरा बनी हुई है। बीएसएफ ने यह भी कहा है कि हम अवैध खनन को नहीं रोक सकते और पंजाब सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील से कहा है कि रावी में अवैध खनन की वजह से पाकिस्तान की तरफ रावी नदी में बाढ़ आ गई है. उन्होंने कहा है कि अवैध खनन से पाकिस्तान में भी नुकसान हो रहा है. पठानकोट में रेलवे पुल अवैध खनन के कारण ढह गया है जो हिमाचल और पंजाब को जोड़ता था और पुलिस सेना के लिए जरूरी था।
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि अवैध खनन को लेकर पंजाब सरकार के अधिकारी क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगली सुनवाई पर पंजाब सरकार बताए कि वह अवैध खनन को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है.

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