Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा को 22 अप्रैल तक गिरफ्तार न करने का आदेश दिया है। यह मामला उनके "50 बम पंजाब में पहुंच चुके हैं" बयान से जुड़ा है।
बाजवा ने कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। कांग्रेस नेता के वकील ए.पी.एस. देओल ने मीडिया से कहा कि अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अगले सुनवाई की तारीख तक बाजवा को गिरफ्तार न करे।
बाजवा ने 50 बमों के पंजाब में पहुंचने का दावा किया था और इसमें से 18 के फटने का भी उल्लेख किया था। इस बयान के बाद, उन्हें पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए मोराली में तलब किया गया था, जहां उन्होंने लगभग छह घंटे तक पुलिस के सवालों का जवाब दिया।