5 साल बाद, बिहार के एक आदमी को Jalandhar में अपने 2 बच्चों की हत्या के लिए उम्रकैद की सज़ा मिली
Punjab.पंजाब: एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज विशेष कंबोज की कोर्ट ने जालंधर के रहने वाले बिहार के रणजीत मंडल को 2020 में अपने दो बच्चों - एक लड़के (2) और एक लड़की (5) - की हत्या के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1,10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त जेल होगी। 10 दिसंबर, 2020 को पुलिस को पटारा के तलहन गांव में एक तालाब में दोनों बच्चे मृत मिले थे, जिसके बाद अगले दिन रंगीली देवी ने अपने पति रणजीत मंडल और उसके परिवार वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। FIR IPC की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना या झूठी जानकारी देना) और 120-B (आपराधिक साज़िश) के तहत दर्ज की गई थी।
रणजीत राजमिस्त्री का काम करता था और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ राम मंडी में रहता था। ट्रायल के दौरान, रणजीत को दोषी पाया गया और उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई। हालांकि, सबूतों की कमी के कारण उसके भाई संजीत मंडल, मां बीना देवी और बहन पूजा देवी को बरी कर दिया गया। दरभंगा की रहने वाली रंगीली देवी ने पुलिस को शिकायत की थी कि रणजीत को उस पर अफेयर का शक था और वह उसे रोज़ पीटता था। 1 दिसंबर, 2020 को रणजीत दोनों बच्चों को लेकर चला गया। बाद में उसने उसे फोन करके बताया कि उसने बच्चों को मार दिया है। उसने डकोहा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बाद में पटारा पुलिस द्वारा शव मिलने के बाद उसे अपने दोनों बच्चों की मौत की पुष्टि हुई।