हाईकोर्ट ने दुख जताते हुए कहा- पंजाब समृद्धि की मिसाल रहा आज नशा तस्करी के लिए जाना जाने लगा है

एक नशा तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दुख जताते हुए कहा कि कभी समृद्धि के लिए जिस पंजाब को जानते थे और वह अब नशा तस्करी केलिए जाना जाने लगा है।

Update: 2022-02-20 01:38 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। एक नशा तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दुख जताते हुए कहा कि कभी समृद्धि के लिए जिस पंजाब को जानते थे और वह अब नशा तस्करी केलिए जाना जाने लगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस आरोपी को जमानत पर छोड़ा गया तो पूरी संभावना है कि वह दोबारा इसी काम में लग जाएगा।

आरोपी हरभजन के खिलाफ गुरदासपुर में 2 जून 2020 को एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपी की कार से पुलिस ने नशीली दवा के 19000 कैप्सूल जब्त किए थे। इस मामले में आरोपी ने याचिका में कहा था कि यह कैप्सूल कार में उसके साथ बैठे व्यक्ति के बैग से मिले थे।
इस मामले से याची का कोई लेना देना नहीं है और उसे फंसाया जा रहा है। याचिका का विरोध करते हुए पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जब्त किए गए कैप्सूल कॉमर्शियल मात्रा से ज्यादा हैं। याचिकाकर्ता का कहना कि उसे इसके बारे में जानकारी नहीं थी यह गलत है। अगर उसे जमानत दी गई तो दोबारा इसी काम में संलिप्त हो सकता है। पुलिस की इस दलील पर हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।
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