ED ने मेडिकल शॉप के मालिक के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की

Update: 2024-09-05 15:23 GMT
Jalandhar जालंधर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने विशेष न्यायालय ( पीएमएलए ), एसएएस नगर (मोहाली) के समक्ष राजेश कुमार, एक मेडिकल शॉप के मालिक, फ्रेंड्स मेडिकल एजेंसी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है, एजेंसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा। न्यायालय ने 16.08.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। ईडी ने राजेश कुमार के खिलाफ नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 22 के तहत पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी बिना बिल के नशीली गोलियां बेच रहा था। ईडी के अनुसार, वह लंबे समय से इन नशीली दवाओं की बिक्री में शामिल था और अपराध की आय यानी ड्रग मनी के जरिए चल और अचल संपत्तियां अर्जित की थीं। राजेश कुमार और उनके परिवार से संबंधित 1.37 करोड़ रुपये (लगभग) की विभिन्न चल/अचल संपत्तियों को जब्त करने के लिए एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था। इसके बाद एलडी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, नई दिल्ली द्वारा उक्त कुर्की की पुष्टि की गई। एजेंसी ने कहा कि आगे की जांच जारी है। (एएनआई)
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