मेडिकल कॉलेज को लेकर मुख्यमंत्री के आरोपों को धामी ने सिरे से किया खारिज

Update: 2023-01-02 14:22 GMT

अमृतसर: शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा कल संगरूर में मेडिकल कॉलेज को लेकर शिरोमणि कमेटी पर बंदिशें लगाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। एडवोकेट धामी ने सोमवार को कहा कि सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 के तहत शिरोमणि कमेटी गुरुद्वारा साहिबों और गुरुद्वारा अंगीठा साहिब अकालसर मस्तुआना के प्रबंधन की देखरेख करती है, जिसे पंजाब सरकार ने सिख गुरुद्वारा एक्ट की धारा 7(3) के तहत चार सितंबर 1964 को नोटिफाई किया था,

जो कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रबंधन और संपत्ति के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने गुरुद्वारा अंगीठा साहिब अकालसर मस्तुआना के मामले की जानकारी देते हुए कहा कि 1966 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम के तहत अधिसूचित होने के बाद लाल सिंह और अन्य ने धारा 8 के तहत सिख गुरुद्वारा ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की, जिसे 1973 में सिख गुरुद्वारा ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया। 

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