मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ अमन इंदर सिंह ने बरगाड़ी बेअदबी मामलों में सीबीआई द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट के साथ संलग्न दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया है।
आरोपी ने सीआरपीसी की धारा 91 सहपठित धारा 207 के तहत अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फरीदकोट की एक अदालत से 2015 में बरगाड़ी में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के तीन आपस में जुड़े मामलों में डेरा प्रमुख और सात अनुयायियों के खिलाफ मुकदमा स्थानांतरित करने का आदेश दिया।