स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि स्कूल दैनिक आधार पर विभाग के वेब पोर्टल पर छात्रों की उपस्थिति अपलोड करें।
नोडल अधिकारियों को पूर्व-प्राथमिक स्तर से कक्षा 12 तक के छात्रों के बीच अनुपस्थिति और स्कूल छोड़ने वालों की निगरानी करने के लिए निर्देशित किया गया है। यह निगरानी राज्य स्तर पर की जाएगी और नोडल अधिकारी स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को स्कूलों में वापस लाने के लिए जिम्मेदार होंगे।
सभी डीईओ को लिखे पत्र में, स्कूल शिक्षा महानिदेशक (डीजीएसई) ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, इस जानकारी को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के वेब पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य है।