Court ने अतिक्रमण पर कार्रवाई न करने पर कालका-पिंजौर नगर परिषद को फटकार लगाई
Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने नगर निगम की भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने तथा सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने में विफल रहने के लिए कालका-पिंजौर नगर परिषद को फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की पीठ ने कहा, "यह समझना थोड़ा अजीब है कि कालका-पिंजौर नगर परिषद ने शुरू में सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस क्यों जारी किए। इस न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम का उद्देश्य सरकारी भूमि/संपत्ति पर अतिक्रमण को बचाना है।" साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भूमि और संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त करना स्थानीय निकायों का वैधानिक कर्तव्य है। पीठ ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि पंचकूला नगर निगम ने भी जून 2019 में हरियाणा नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किए थे। लेकिन "पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।" पीठ कालका-पिंजौर नगर परिषद की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। नारायण सरूप शर्मा द्वारा वकील अमरबीर सिंह सालार के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि न तो नगर निगम अधिकारियों और न ही राज्य के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कार्रवाई की।
पीठ ने पाया कि पंचकूला नगर आयुक्त ने 3 जुलाई, 2019 को दायर एक स्थिति रिपोर्ट में अतिक्रमण से इनकार नहीं किया। पीठ ने कहा, "इसके बजाय यह पता चला है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 408-ए (1) के तहत कुछ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जो पंचकूला एमसी को ही ज्ञात कारणों से अपने तार्किक अंत तक नहीं पहुंच सके। नतीजतन, अतिक्रमण अभी भी मौजूद है।"
अदालत ने कहा कि कालका-पिंजौर नगर परिषद को नोटिस दिए जाने के बावजूद कोई भी पेश नहीं हुआ। याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने अतिक्रमण वाले क्षेत्र का सीमांकन करने सहित कई स्पष्ट और बाध्यकारी निर्देश जारी किए।
पीठ ने जोर देकर कहा कि यदि अतिक्रमित क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया गया है, तो अधिकारियों को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए 30 दिनों के भीतर सीमांकन करना चाहिए। साथ ही, प्रत्येक अतिक्रमणकारी को सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर कानून द्वारा निर्धारित सेवा के उचित तरीके का पालन करते हुए बेदखली का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। पीठ ने कहा, "यदि सेवा के 15 दिनों के भीतर कोई जवाब दाखिल नहीं किया जाता है या नोटिस की सेवा को माना जाता है, जिसे लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से असाधारण मामलों में 15 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो यदि आवश्यक हो, तो उचित और अनुमेय बल का उपयोग करके अतिक्रमण को शारीरिक रूप से हटाया जाना चाहिए।"