पंजाब : एक स्थानीय अदालत ने बरनाला निवासी अकाली नेता जसविंदर कौर द्वारा कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को खारिज कर दिया है। जसविंदर ने मार्च 2018 में मामला दायर किया था जब खैरा आप में थे और विपक्ष के नेता थे। उसने कथित तौर पर उसे बदनाम करने और उसे चरित्रहीन और ब्लैकमेलर कहने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
उन्होंने आरोप लगाया कि खैरा ने दिसंबर 2017 में सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने खैरा के खिलाफ आईपीसी की धारा 499, 500 और 504 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी।
कोर्ट ने डिफॉल्ट के कारण मुकदमा खारिज कर दिया है।