Punjab.पंजाब: मलेरकोटला, संगरूर और फाजिल्का जिलों में अतिक्रमित भूमि का कब्जा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को वापस कर दिया गया है। तीनों जिलों के संबंधित उपायुक्तों (डीसी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) को अदालत में पेश होने का निर्देश दिए जाने के एक दिन बाद पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को इस आशय की जानकारी दी गई। पीठ को यह भी बताया गया कि करीब 16 किलोमीटर लंबे हिस्से का कब्जा अभी भी एनएचएआई को सौंपा जाना बाकी है। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अनुपालन हलफनामों में मलेरकोटला के उपायुक्त और एसएसपी ने कहा कि 13 मई को पुलिस सहायता से एनएचएआई को कब्जा सौंप दिया गया और निर्माण कार्य शुरू हो गया है।
संगरूर डीसी और एसएसपी ने यह भी बताया कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का कब्जा एनएचएआई को वापस कर दिया गया है। फाजिल्का एसएसपी द्वारा दायर हलफनामे में बताया गया कि 1.77 किलोमीटर लंबा हिस्सा एनएचएआई को वापस कर दिया गया है। हालांकि, राज्य ने दलील दी कि करीब 16 किलोमीटर के हिस्से को अभी भी पुनः प्राप्त करके एनएचएआई को सौंपना बाकी है। इसने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द निर्देशों का पालन करने के लिए प्रयास जारी हैं। मामले को आगे के अनुपालन और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 11 जुलाई को पोस्ट किया गया है।